रविवार, 6 सितंबर 2020

शराब की दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायत पर नायब तहसीलदार की टीम ने मारा छापा,मचा हड़कंप


शराब की दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायत पर नायब तहसीलदार की टीम ने मारा छापा,मचा हड़कंप

फतेहपुर - असोथर कस्बें में शराब की दुकानों में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार रविवार को दोपहर एक बजे नायब तहसीलदार सदर डॉ संतराज सिंह की अगुवाई में टीम ने कस्बे की सरकारी ठेका देशी शराब,वियर शाप,ठेका अंग्रेजी शराब की 3 दुकानों में टीम के साथ छापा मारकर निरीक्षण के दौरान खरीदारी करवाई जिसमें प्रिंट रेट में शराब मिली जिसके बाद दुकानों की जांच किया

जिसमें अंग्रेजी शराब की दुकान में सामाजिक दूरी पर गोले न बने होने पर तुरंत दुकान बंद करा दी वहीं देशी शराब व बीयर शाप में सब कुछ सही मिला।


अंग्रेजी शराब की दुकानों में छापा मारकर दुकान को बंद कराया।जहां इस दुकान में बिना मास्क,सामाजिक दूरी का पालन किये व लाल पेंट से बिना सामाजिक गोला बनाये  शराब की बिक्री की जा रही थी।


कस्बे के अंग्रेजी शराब के ठेके में सामाजिक दूरी पर गोले न बने होने पर तुरंत दुकान बंद कराई और गोले बनाकर सैनिटाइजर उपलब्ध करने के बाद दुकान खोलने के निर्देश दिए वहीं बीयर व देशी शराब की दुकान में सब कुछ सही मिला।


टीम में नायब तहसीलदार डॉ संतराज सिंह,नायब तहसीलदार विकास पांडेय,संग्रह अमीन अशोक शुक्ला, मोहम्मद इरफान आदि लोग रहें।

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शनिवार, 5 सितंबर 2020

फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत , दो अन्य झुलसे

प्रतीकात्मक तस्वीर




फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत , दो अन्य झुलसे 


फतेहपुर / असोथर - यूपी के फतेहपुर ज़िले के असोथर थानाक्षेत्र के सुसवन बुजुर्ग गांव में शनिवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से जंगल में मवेशियों को चरा रहें किसान की मौके पर ही झुलस जाने से मौत हो गई , वहीं थोड़ी दूर पर गाजीपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो अन्य व्यक्ति भी अपने मवेशियों को चरा रहें जो कि आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गएं , यह घटना आज दोपहर करीब दो बजे तेज बारिश की वजह से किसान एक पेड़ के नीचें बारिश से बचने के लिए खड़ा हो गया था , तभी यकायक तेज चमक व गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली किसान के ऊपर ही गिर गई , जिससे झुलसने के कारण किसान लालबाबू यादव पुत्र छेेदीलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई व पास में ही अपने मवेशियों को चरा रहें दो अन्य व्यक्ति् बिजली गिरने की झुलस गए , जिन्हें गाजीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया हैं , किसान लालबाबू की पत्नी यशोदा देवी व पुत्र तेजबली यादव का असमय पिता की मृत्यु से रो रो बुरा हाल हैं , मृतक किसान के परिजनों ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई हैं ।


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शुक्रवार, 4 सितंबर 2020

फतेहपुर : कोयला लदी मालगाड़ी में लगी आग

 फतेहपुर : कोयला लदी मालगाड़ी में लगी आग



फतेहपुर / थरियांव - दिल्ली हावड़ा रेलवे मार्ग पर फैजुल्लापुर रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह एक कोयला लदी मालगाड़ी के एक वैगन में आग लग गई।

यार्ड में मौजूद कैरेज एंड वैगन के कर्मचारियों ने मालगाड़ी से निकलते धुएं को देख इसकी सूचना अधिकारियों को दी। 

तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर बिग्रेड व स्थानीय पुलिस व रेलवे पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। 

इससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अधिकारियों ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण कोयले में आग लग गई थी।

हालांकि मौके पर पहुंची थानाक्षेत्र थरियांव की हस्वा चौकी पुलिस आग लगने के मामले की जांच में जुटी है।

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बुधवार, 20 मई 2020

फतेहपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की पूरी जानकारी पढ़े यहाँ

बैठक जिलाधिकारी सभागार फतेहपुर
फतेहपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की पूरी जानकारी पढ़े यहाँ

Fatehpur Collector released the guidelines of Lockdown 4.0 Read full information here

फतेहपुर - जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ लॉक डाउन 4.0 में मार्केट /दुकानों के खोले जाने के संबंध में सर्वसम्मति  से निमनवत निर्णय लिया गया 

• बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा।

•सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।

•साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।

 •फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ लॉक डाउन 4.0 में मार्केट /दुकानों के खोले जाने के संबंध में सर्वसम्मति  से निमनवत निर्णय लिया गया -

• बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा।

•सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।

•साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।

 •फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।


 •पूर्णतया निषिद्ध गतिविधियां

 समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।
•समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
•समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।



•गाइडलाइन शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया।

•पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।


 ✓✓तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण-

 *सोमवार ,बुधवार, शनिवार* ( प्रथम श्रेणी)

बर्तन/ गैस चूल्हा
 मोबाइल शॉप 
निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)
 लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक /इलेक्ट्रिकल/होमअप्लायंस 
फर्नीचर 
साइकिल की दुकान
सेनेटरी दुकान 

 *रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)* 
ज्वेलरी
 रेडीमेड/ गारमेंट
वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
 टेलरिंग (स्थाई शॉप )
गिफ्ट शॉप 
फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब
जूता चप्पल 
चश्मा 
प्रिंटिंग प्रेस
 फ्लेक्स
 *प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)* 
किराना
 कन्फेक्शनरी
 खली/ चुनी /चोकर 
ऑटोमोबाइल शॉप /वर्कशॉप
बुक स्टेशनरी 
दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी / वर्कशॉप
 कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र, कीटनाशक दुकाने।


 *तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)* 

प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 

द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार

 *प्रतिदिन उपरोक्त अनुसार लागू।* 





•नगर पालिका नगर पंचायत एवं व्यापारिक संगठन सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करवाएंगे।

•प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।

 *•दुकानदार एवं ग्राहक को  मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी  कोई दुकानदार सामान देगा।* 

•दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।

•व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां *गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।

• *यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।* 

•बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।

•कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।

 _•लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए  जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।_
 •
 समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।
•समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
•समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।



•गाइडलाइन शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया।

•पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।


 *✓✓तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण-* 

 *सोमवार ,बुधवार, शनिवार* ( प्रथम श्रेणी)

बर्तन/ गैस चूल्हा
 मोबाइल शॉप 
निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)
 लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक /इलेक्ट्रिकल/होमअप्लायंस 
फर्नीचर 
साइकिल की दुकान
सेनेटरी दुकान 

 *रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)* 
ज्वेलरी
 रेडीमेड/ गारमेंट
वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
 टेलरिंग (स्थाई शॉप )
गिफ्ट शॉप 
फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब
जूता चप्पल 
चश्मा 
प्रिंटिंग प्रेस
 फ्लेक्स
 *प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)* 
किराना
 कन्फेक्शनरी
 खली/ चुनी /चोकर 
ऑटोमोबाइल शॉप /वर्कशॉप
बुक स्टेशनरी 
दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी / वर्कशॉप
 कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र, कीटनाशक दुकाने।


 *तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)* 

प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 

द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार

 *प्रतिदिन उपरोक्त अनुसार लागू।* 





•नगर पालिका नगर पंचायत एवं व्यापारिक संगठन सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करवाएंगे।

•प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।

 •दुकानदार एवं ग्राहक को  मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी  कोई दुकानदार सामान देगा।

•दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।

•व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां *गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।

• *यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।* 

•बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।

•कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।

 _•लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए  जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।_
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मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

यूपी - फतेहपुर में प्रेमी ने पार की हैवानियत की हद , प्रेमिका की हत्या कर शव कुएं में फेंका , गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर
यूपी - फतेहपुर में प्रेमी ने पार की हैवानियत की हद , प्रेमिका की हत्या कर शव कुएं में फेंका , गिरफ्तार

UP - lover in Fatehpur crossed the limits of humanity, killed his girlfriend and threw the dead body in the well, arrested

फतेहपुर - असोथर थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली रमा देवी  

( परिवर्तित नाम ) का अपने ही गांव के रहने वाले दिनेश सिंह से प्रेम हो गया चूंकि लड़की गरीब परिवार से थीं और लड़की के पिता दिनेश सिंह के खेतों को बटाई पर लेकर खेती - किसानी करते थे , 
इसी दौरान खेतों में काम करने व अन्य आते जाते समय चोरी - छिपे लगभग एक वर्ष से अधिक समय से रमा ( परिवर्तित नाम ) और दिनेश का इश्क परवान चढ़ रहा था , रमा ने निश्छल प्रेम के कारण दिनेश को अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया , दिनेश शादी का झांसा देकर रमा का शारीरिक शोषण करता रहा 

जब प्रेमिका के गर्भवती होने पर प्रेमिका ने  दिनेश पर शादी करने का दबाव बनाया तो यह उसे नागवार गुजरा , उसने हैवानियत दिखाते हुए अपने एक सहयोगी साथी के साथ मिलकर एक कूटरचना रची और उसे 7 अप्रैल को गांव के बाहर जंगल में ले जाकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी , और प्रेमिका के शव को एक बोरे में भरकर साथी बउवा विश्वकर्मा को कुछ आर्थिक लालच देकर शव को कुएं में फेंक दिया 

 युवती की कई दिनों तक कोई खोज खबर नहीं होने पर युवती के पिता ने असोथर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया , जिसमे इलाकाई पुलिस ने युवती की खोजबीन करते हुए कई संधिग्ध लोगों समेत आरोपी अभियुक्त दिनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की लेकिन कोई सुराग न मिल पाने की वजह से सफलता नहीं मिल सकी , 

लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क  छिपाएं नहीं छिपते हैं गांव के लोगों में आपसी कानाफूसी और चर्चा ने आरोपी अभियुक्त दिनेश की ओर शक की सुई को और घुमा दिया , 26 अप्रैल को दिनेश के सहयोगी साथी ने उपरोक्त घटनाक्रम का राज पुलिस को दे दिया , 


असोथर पुलिस ने जानकारी मिलते ही बुरी तरह सड़ चुके शव को कुएं से बाहर निकलाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा , युवती के परिजन इस घटना से रो रो कर बेहाल रहें , और अपनी बिटिया से के साथ इस हैवानियत पर आरोपी दिनेश को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग प्रशासन से करते रहें ।

पुलिस हिरासत में आरोपी प्रेमी 

घटनाक्रम के दूसरे दिन ने पुलिस सटीक सूचना पर प्रेमिका के हत्यारें प्रेमी दिनेश को गिरफ्तार कर थाना असोथर से उ0नि0 कमला शंकर यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 44/20 धारा 363/302/201  आईपीसी अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र स्व०भल्ला सिंह निवासी कुसुम्भी थाना असोथर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया ।


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गुरुवार, 23 अप्रैल 2020

फतेहपुर - रमजान में घर पर ही अदा करें पांचों वक्त का नमाज


रमजान में घर पर ही अदा करें पांचों वक्त का नमाज

फतेहपुर - असोथर कस्बें लॉकडाउन और आने वाले रमजान को लेकर असोथर थानाध्यक्ष हेमराज सरोज व असोथर क्षेत्र के कोरोना महामारी के प्रभारी गोविंद प्रसाद ने गुरुवार को कस्बे की मस्जिद सहित  मुस्लिम समाज के लोगों को कहा

कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इससे बचने के लिए आने वाले दिनों में पवित्र महीना रमजान आरंभ होने वाला है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया 
कि उनके द्वारा अन्य लोगों को समझाया कि लोग मस्जिदों में जमघट ना लगाएं और पाचों वक्त का नमाज घरों में ही अदा करें। 

थानाध्यक्ष हेमराज सरोज ने कस्बें में लोगों से  पुलिस प्रशासन सभी आप लोगों के साथ हैं। इस संकट की घड़ी में सहयोग करते रहें। लॉकडाउन उसका पालन करना होगा। बावजूद इसके अगर कोई नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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