फतेहपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी की पूरी जानकारी पढ़े यहाँ
फतेहपुर - जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ लॉक डाउन 4.0 में मार्केट /दुकानों के खोले जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निमनवत निर्णय लिया गया
• बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा।
•सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।
•साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।
•फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा की अध्यक्षता में फतेहपुर बिंदकी खागा तहसील के व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ लॉक डाउन 4.0 में मार्केट /दुकानों के खोले जाने के संबंध में सर्वसम्मति से निमनवत निर्णय लिया गया -
• बाजारों में दुकान खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक रहेगा।
•सायं 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) निषिद्ध रहेगा।
•साप्ताहिक बंदी के दिन मेडिकल /फल/ सब्जी/ दूध /दही /ब्रेड के अतिरिक्त समस्त दुकाने बंद रहेंगी।
•फतेहपुर एवं खागा तहसील में गुरुवार को तथा बिंदकी तहसील में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
•पूर्णतया निषिद्ध गतिविधियां
समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।
•समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
•समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।
•गाइडलाइन शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया।
•पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।
✓✓तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण-
*सोमवार ,बुधवार, शनिवार* ( प्रथम श्रेणी)
बर्तन/ गैस चूल्हा
मोबाइल शॉप
निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)
लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक /इलेक्ट्रिकल/होमअप्लायंस
फर्नीचर
साइकिल की दुकान
सेनेटरी दुकान
*रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)*
ज्वेलरी
रेडीमेड/ गारमेंट
वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
टेलरिंग (स्थाई शॉप )
गिफ्ट शॉप
फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब
जूता चप्पल
चश्मा
प्रिंटिंग प्रेस
फ्लेक्स
*प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)*
किराना
कन्फेक्शनरी
खली/ चुनी /चोकर
ऑटोमोबाइल शॉप /वर्कशॉप
बुक स्टेशनरी
दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी / वर्कशॉप
कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र, कीटनाशक दुकाने।
*तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)*
प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार
*प्रतिदिन उपरोक्त अनुसार लागू।*
•नगर पालिका नगर पंचायत एवं व्यापारिक संगठन सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करवाएंगे।
•प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।
*•दुकानदार एवं ग्राहक को मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी कोई दुकानदार सामान देगा।*
•दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।
•व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां *गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।
• *यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।*
•बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।
•कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।
_•लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।_
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समस्त स्कूल-कॉलेज ,शैक्षणिक प्रशिक्षण /कोचिंग संस्थान( ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को छोड़कर ),सत्कार सेवाएं सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल ,मनोरंजन पार्क ,थिएटर ,बार, सभागार ,असेंबली हॉल।
•समस्त धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सम्मान हेतु बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।
•समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी।
•गाइडलाइन शासन की गाइडलाइन तथा व्यापारियों व्यवसायियों से वार्ता उपरांत दुकानों को तीन श्रेणी में बांटा गया।
•पूर्व में अनुमत किराना की खोली जा रही दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन बंद रहेगी एवं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन खुलेंगे। मेडिकल स्टोर के लिए समय की पाबंदी नहीं रहेगी।मिठाई /बेकरी की दुकान ( केवल होम डिलीवरी एवं बेचेनें की अनुमति) प्रतिदिन खुलेंगी।
*✓✓तहसील फतेहपुर एवं खागा के लिए दुकानों का वर्गीकरण-*
*सोमवार ,बुधवार, शनिवार* ( प्रथम श्रेणी)
बर्तन/ गैस चूल्हा
मोबाइल शॉप
निर्माण सामग्री एवं हार्डवेयर (बालू, सीमेंट, पेंट ,सरिया, टाइल्स इत्यादि)
लोहे एवं स्टील कार्य संबंधी की दुकानें
इलेक्ट्रॉनिक /इलेक्ट्रिकल/होमअप्लायंस
फर्नीचर
साइकिल की दुकान
सेनेटरी दुकान
*रविवार, मंगलवार ,शुक्रवार (द्वितीय श्रेणी)*
ज्वेलरी
रेडीमेड/ गारमेंट
वस्त्रालय /साड़ी /पर्दा
टेलरिंग (स्थाई शॉप )
गिफ्ट शॉप
फोटोग्राफ /फोटो स्टेट /फोटोग्राफी लैब
जूता चप्पल
चश्मा
प्रिंटिंग प्रेस
फ्लेक्स
*प्रतिदिन (साप्ताहिक बंदी को छोड़कर)*
किराना
कन्फेक्शनरी
खली/ चुनी /चोकर
ऑटोमोबाइल शॉप /वर्कशॉप
बुक स्टेशनरी
दो पहिया एवं चार पहिया एजेंसी / वर्कशॉप
कृषि संबंधी ,कृषि यंत्र, कीटनाशक दुकाने।
*तहसील बिंदकी हेतु (शनिवार के दिन साप्ताहिक बंदी)*
प्रथम श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
द्वितीय श्रेणी के लिए निर्धारित दिवस मंगलवार, गुरुवार, रविवार
*प्रतिदिन उपरोक्त अनुसार लागू।*
•नगर पालिका नगर पंचायत एवं व्यापारिक संगठन सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करवाएंगे।
•प्रत्येक दुकान में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था दुकानदार द्वारा स्वयं की जाएगी।
•दुकानदार एवं ग्राहक को मास्क फेस कवर अनिवार्य रूप से पहनना होगा, तभी कोई दुकानदार सामान देगा।
•दुकानदार स्वयं एवं ग्राहक को आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करेंगे।
•व्यापारिक संगठन स्थानीय स्तर पर गली वार/मोहल्ला वार "व्यापारिक निगरानी समितियां *गठित करेंगे जो कि उपरोक्त नियमों एवं सोशल/ फिजिकल डिस्टेंसिंग फेस कवर आदि की मॉनिटरिंग करेंगे।
• *यदि किसी भी दुकानदार ग्राहक या व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आईपीसी के तहत सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।*
•बारात घर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पूर्व अनुमति के आधार पर ही शादी विवाह का आयोजन करा सकेंगे।
•कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य ही अनुमन्य होंगे।
_•लॉक डाउन, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के व्यापक उल्लंघन की स्थिति में उपरोक्त अनुमन्य शर्तें किसी भी समय बिना सूचना के किसी बाज़ार या मोहल्ला के लिए जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकती है।_
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