गुरुवार, 14 दिसंबर 2017

अवैध खनन को लेकर हाई कोर्ट ने 2 DM को निलंबित करने का दिया निर्देश, मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक के बावजूद रामपुर में कोशी नदी से अवैध खनन जारी रखने के मामले मे कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला और कानपुर देहात डीएम राकेश कुमार सिंह को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।
जिसका रिपोर्ट 16 जनवरी को मांगी है। अवैध खनन में जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांचकर दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही कर दण्डित करने का भी आदेश दिया है।


मकसूद ने दायर की थी जनहित याच‍िका...

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने मकसूद की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि नन्हे को बालू स्टोरेज का लाइसेंस दिया गया। जबकि 2015 में ही हाईकोर्ट ने अवैध खनन की जांच करने व दोषियों पर कार्यवाई का निर्देश दिया था।
- कोर्ट के सख्त आदेश की अनदेखी की गई और जांच न कर मामले पर पर्दा डाला गया। दागी ठेकेदार की अवैध तरीके से स्टोरेज लाइसेंस दे दिया गया तो दोबारा याचिका दायर कर शिकायत की गई।

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