योगी सरकार का नया फैसला अब अवैध खनन करने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना। मई 24, 2017 Leave a Reply लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा इस मामले में अब सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे मामले के दोषियों की सजा छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खनिज (परिहार) (42वां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी दे दी है।अवैध खनन पर 25 हर्जाने की राशि बढ़कर हुई 5 लाखनई व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसी तरह छह माह के सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।इसके अलावा घरेलू उपयोग और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किए जाने वाले खनन में रियायत भी दी गई है। कैबिनेट ने ईंट-भट्ठा मालिकों को राहत दी है। इस राहते के तहत ईंट-भट्ठा मालिकों को खनिज रॉयल्टी जमा करने में देरी होने पर पहले 24 फीसदी ब्याज देना होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। Tweet Share Share Share Share
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